राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025: सिंचाई के लिए 3.40 लाख तक का अनुदान, अब आसान आवेदन

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राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025: सिंचाई के लिए 3.40 लाख तक का अनुदान, अब आसान आवेदन
14 Jul
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राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना 2025: सिंचाई के लिए 3.40 लाख तक का अनुदान, अब आसान आवेदन


 प्रस्तावना

राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों की मदद के लिए डिग्गी निर्माण योजना 2025 शुरू की है। इस योजना में किसानों को 3.00‑3.40 लाख ₹ तक का अनुदान मिलता है। बेहद सरल पात्रता व आवेदन प्रक्रिया से यह योजना एक बड़ी राहत साबित हो रही है।


 योजना की समय सीमा में विस्तार

  • मूल अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025

  • अब बढ़ाकर: 30 जून 2025

यह विस्तार किसानों को फसल कटाई के बाद मौका लेने के लिए मिला है।


 योजना का उद्देश्य

  • सीमित जल स्रोत वाले क्षेत्रों में डिग्गी बनाकर पानी का संचय

  • वर्षा जल और नहरों का संरक्षण

  • सिंचाई सुविधाओं में सुधार और फसल उपज में वृद्धि


 पात्रता मानदंड

  • राजस्थान का मूल निवासी

  • कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि

  • बैंक खाता (आधार कार्ड से लिंक)

  • लघु/सीमांत किसान: 85 % अनुदान (3.40 लाख ₹ तक)

  • अन्य किसान: 75 % अनुदान (3.00 लाख ₹ तक)


 सब्सिडी श्रेणियाँ

किसान श्रेणी क्षमता सब्सिडी प्रतिशत अधिकतम अनुदान
लघु/सीमांत किसान 4 लाख लीटर 85% ₹3,40,000
अन्य किसान 4 लाख लीटर 75% ₹3,00,000

 आवेदन की प्रक्रिया

A.  ऑनलाइन (राज किसान साथी पोर्टल पर)

  1. rajkisan.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें।

  2. सेवाएं > डिग्गी सेक्शन खोलें।

  3. “आवेदन करें” पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।

  4. दस्तावेज अपलोड करें (आधार, किसान कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, नक्शा, आदि)।

  5. सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।

B.  ऑफलाइन (ई‑मित्र केंद्र)

  • नजदीकी ई‑मित्र केंद्र जाएं,

  • प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी जानकारी भरेगा,

  • आप दस्तावेज सत्यापित करवा लें,

  • ऑनलाइन फॉर्म और रसीद प्राप्त करें।


 आवश्यक दस्तावेजः

  • आधार कार्ड

  • जन-आधार कार्ड

  • बैंक पासबुक

  • जमाबंदी रिकॉर्ड

  • खेत का नक्शा

  • सिंचाई स्रोत का प्रमाण

  • निवास प्रमाणपत्र

  • संपर्क मोबाइल नंबर


 निर्माण व सत्यापन प्रक्रिया

  • कृषि विभाग की स्वीकृति मिलने पर निर्माण शुरू

  • पहले और बाद में सत्यापन होगा

  • सेट गाइडलाइन के अनुसार बने डिग्गी पर ही अनुदान मिलेगा

  • ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य


 भुगतान प्रक्रिया

  • सत्यापन के बाद 45 दिनों में बैंक खाते में राशि ट्रांसफर

  • पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी


 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. अब आवेदन कब तक कर सकते हैं?
    → आवेदन 30 जून 2025 तक मान्य हैं।

  2. लघु और सीमांत किसानों को कितना अनुदान मिलेगा?
    85% सब्सिडी, अधिकतम ₹3.40 लाख

  3. अन्य किसान की सब्सिडी दर क्या है?
    75%, अधिकतम ₹3.00 लाख

  4. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से संभव हैं?
    → हां, पोर्टल और ई‑मित्र केंद्र दोनों उपलब्ध हैं।

  5. क्या जमीन का रजिस्ट्री या नक्शा सबमिट करना जरूरी है?
    → हां, खेत नक्शा जमा करना अनिवार्य है।

  6. डिग्गी निर्माण के बाद सत्यापन होगा?
    → हां, कृषि विभाग द्वारा स्थल पर सत्यापन किया जाएगा।

  7. डिग्गी के साथ सिंचाई सिस्टम लगाना क्यों जरूरी है?
    → जल संचयन के साथ वितरण सुनिश्चित होता है।

  8. भुगतान में कितना समय लगता है?
    → सत्यापन के 45 दिनों के भीतर भुगतान हो जाता है।

  9. क्या बैंक खाता और आधार लिंक जरूरी है?
    → हां, सभी किसानों के लिए लिंक बैंक खाता अनिवार्य है।

  10. उपज में कैसे बढ़ोतरी होती है?
    → समय पर सिंचाई से फसल का उत्पादन बेहतर होता है।


✅ निष्कर्ष

राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों को स्थायी सिंचाई समाधान प्रदान करती है। अब 30 जून 2025 तक डिग्गी बनवाएं और सशक्त सब्सिडी प्राप्त करें। …और खेती में पानी की कमी की समस्या को स्थायी रूप से दूर करें।


 इच्छुक किसान अभी आवेदन करें और अपने खेतों को पानी की पर्याप्त सुविधा दें!


 

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